प्रेस रजिस्ट्रार जनरल का बड़ा एक्शन: 8,564 पत्र-पत्रिकाओं पर लटकी रद्दीकरण की तलवार, PRGI ने दिया 30 दिन का अल्टीमेटम

 ​नई दिल्ली/औरैया (मातवी न्यूज़ डेस्क):


देश भर के प्रिंट मीडिया जगत और समाचार पत्रों के प्रकाशकों के लिए एक बड़ी और अलर्ट करने वाली खबर है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन 'प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया' (PRGI) ने निष्क्रिय (Defunct) पड़ी पत्र-पत्रिकाओं के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। विभाग ने 24 अगस्त 2026 को एक आधिकारिक एडवाइजरी जारी करते हुए देश के 8,564 टाइटल्स को सस्पेंड और रद्द करने का नोटिस थमा दिया है।

​क्या है पूरा मामला?

PRGI द्वारा जारी 'एडवाइजरी नंबर 21 ऑफ 2026' के अनुसार, विभाग की 'डिफंक्ट सूची' में 8,564 ऐसे टाइटल्स शामिल हैं, जिन्हें उनके मालिकों या प्रकाशकों द्वारा अब तक नए 'प्रेस सेवा पोर्टल' (Press Sewa Portal - PSP) पर मैप (Map) नहीं किया गया है।

​पोर्टल की अनदेखी के साथ-साथ इन पब्लिकेशन्स ने नियमों का भारी उल्लंघन किया है:

​इन पत्र-पत्रिकाओं पर वित्तीय वर्ष 2022-23 तक का जुर्माना (Penalty) बकाया है।

​इन्होंने वर्ष 2023-24 और 2024-25 के लिए अपने अनिवार्य वार्षिक विवरण (Annual Statements) भी दाखिल नहीं किए हैं।

​बचने के लिए प्रकाशकों को करने होंगे ये 3 काम:

पीआरजीआई ने इन सभी डिफंक्ट टाइटल्स के प्रकाशकों को अंतिम मौका देते हुए नोटिस जारी किया है। सस्पेंशन से बचने के लिए प्रकाशकों को जल्द से जल्द ये तीन शर्तें पूरी करनी होंगी:

​पोर्टल पर मैपिंग: प्रेस सेवा पोर्टल (PSP) पर अपने टाइटल को तुरंत मैप करें।

​PCC सबमिट करें: अपना पब्लिकेशन कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट (Publication Continuity Certificate - PCC) विभाग को ऑनलाइन जमा करें।

​जुर्माना भरें: अपने सभी पेंडिंग जुर्माने (Penalties) का भुगतान करें।

​30 दिनों का अल्टीमेटम, वरना...

विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस एडवाइजरी के जारी होने के 30 दिनों के भीतर निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो नए प्रेस और पत्र-पत्रिका पंजीकरण (PRP) अधिनियम 2023 की धारा 11(2) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके तहत पहले पब्लिकेशन को निलंबित (Suspend) किया जाएगा और उसके बाद उनका पंजीकरण (Registration) पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा।

​मातवी न्यूज़ अपील:

'मातवी न्यूज़' सभी साथी प्रकाशकों और पत्रकारों से अपील करता है कि यदि आपका पब्लिकेशन भी प्रेस सेवा पोर्टल पर अपडेट नहीं है, तो तत्काल पोर्टल पर जाकर अपनी स्थिति जांचें और अनिवार्य कागजी कार्रवाई पूरी करें ताकि आपका रजिस्ट्रेशन सुरक्षित रह सके।

​(रिपोर्ट: अमन त्रिवेदी, उप संपादक - मातवी न्यूज़)

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